राजकीय श्रावणी मेला, 2023 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार सभी वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि राजकीय श्रावणी मेला-2023 के क्रम में देवघर में प्रति सोमवार शिवभक्तों का अप्रत्याशित संख्या में पैदल एवं निजी वाहनों से आगमन हो रहा है।
इसके अलावे वाहनों का देवघर शहरी क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में प्रवेश से काफी यातायात संकट उत्पन्न होने की संभावना है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के दृष्टिकोण से वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिए निदेश के अनुपालन में निम्न निर्णय लिए जाते हैं-
1. भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रत्येक रविवार के प्रातः 7ः00 बजे से प्रत्येक सोमवार रात्रि 11ः30 बजे तक देवघर सीमा क्षेत्र में पूर्ण रूप से निषेध रहेगा। (यह आदेश सम्पूर्ण श्रावणी मेला, 2023 तक प्रभावी रहेगा)
2. सभी प्रकार के वाहनों के स्वामी अपने-अपने वाहनों का निबंधन, बीमा प्रमाण-पत्र, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, दुरूस्ती प्रमाण-पत्र, परमिट एवं अन्य संबंधित प्रमाण-पत्र अद्यतन रखेंगे।
3. सभी प्रकार के यात्री वाहन निर्धारित संख्या से अधिक यात्रियों का ओवर लोडिंग नहीं करेंगे।
4. सभी चार पहिया वाहन चालक बिना सीट बेल्ट के वाहन नहीं चलाएँगे।
5. सभी प्रकार के वाहन चालक बिना ड्राईविंग लाईसेंस के वाहन नहीं चलाएँगे।
6. सभी प्रकार के वाहन चालक मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन नहीं चलाएँगे।
7. कोई भी वाहन चालक निर्धारित गति-सीमा से अधिकगति (Over speed) एवं (Rash Driving) से वाहन नहीं चलाएँगे।
8. सभी दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट पहने वाहन नहीं चलाएँगे।
9. सभी वाहन स्वामी एवं वाहन चालक मोटरवाहन अधिनियम के सभी नियमों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावे उपरोक्त अंकित आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों पर मोटरवाहन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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