बिहार- आर्म्स एक्ट के अंतर्गत यदि कोई भारतीय नागरिक बिना लाइसेंस  शस्त्र रखता है या शस्त्र का व्यापार करता है तो यह कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। यह अधिनियम अवैध हथियारों और गोला बारूद से होने वाले हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया है। बिना लाइसेंस  शस्त्र रखने या व्यापार करने पर 14  वर्ष  तक का कारावास एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है। यदि इस तरह का मामला आपके संज्ञान में आता है तो उसकी सूचना  सम्बंधित थाना को देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें।
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